भारत में किसी भी कागजी काम को करवाने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेना हो या आधार कार्ड, पैन कार्ड याड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो- इन सब कामों के लिए अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है. लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा नए नियम जारी किया गया है, इस नियम के तहत अब आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट से सभी कागजी काम पूरे हो जाएंगे. अब भारत में यह सर्टिफिकेट सभी नागरिकों के पास होना बेहद जरूरी हो गया है.
सभी प्रकार की सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और शिक्षा समाचार के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते है। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें: Click Here
स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन लेते समय आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जैसे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं। काफी हद तक ये दस्तावेज़ लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं. इन सभी दस्तावेजों की मांग की समस्या को खत्म करते हुए सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को एक ही दस्तावेज के रूप में लागू कर दिया है।
सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब है की आपको किसी भी कागजी काम के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी. यह नियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत लागू किया गया है, जो की 1 अक्टूबर से भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया है.
सरकारी योजनाओ की अपडेट के लिए ग्रुप से जुड़े : Click Here
1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हुआ सिग्नल डॉक्यूमेंट का नियम
भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में 1 अक्टूबर से सिंगल डॉक्यूमेंट नियम को लागू कर दिया है. अब स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या फिर आधार या पासवर्ड बनाने के लिए आवेदन हेतु सिर्फ एक दस्तावेज लागू होगा, आप बर्थ सर्टिफिकेट(Birth Certificate) की मदद से इन सभी कामों को कर पाएंगे.
अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें : Click Here